जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना से जुड़े दूसरे मामले (तोशाखाना केस-II) में जमानत मिल गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जमानत के तौर पर 10 लाख पाकिस्तानी रूपए के बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया है। इमरान खान पिछले साल 5 अगस्त से जेल में बंद है। हालांकि जमानत मिलने के बाद इमरान को रिहा किया जाएगा या नहीं, ये अभी साफ नहीं है।
पहले से जेल में बंद इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को इस साल 13 जुलाई को तोशाखाना केस-II में जेल से ही गिरफ्तार किया गया था। हालांकि पिछले महीने 24 अक्टूबर को बुशरा बीबी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
इससे पहले पिछले हफ्ते गुरुवार को पाकिस्तान की एक अदालत में तोशाखाना केस-II में इमरान और बुशरा को बरी करने के लिए सुनवाई हुई थी। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था।
474 दिन से जेल में बंद है इमरान
इमरान अलग-अलग मामलों में 474 दिनों से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। इस्लामाबाद की स्थानीय कोर्ट ने उन्हें 5 अगस्त, 2023 को तोशाखाना केस में दोषी करार दिया था।
इसके बाद उन्हें इस्लामाबाद के जमान पार्क स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। बाद में उन्हें 2 और मामलों में दोषी करार दिया गया था। हालांकि इन सभी मामलों में इमरान को बरी किया जा चुका है। 13 जुलाई को फर्जी निकाह मामले में रिहाई के बाद उन्हें तोशाखाना केस-II मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था।