लाइसेंस के बावजूद नियमों का उल्लंघन
पुलिस ने मौके से 50 वर्षीय जाहिद पिता मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि जाहिद के पास ब्लास्टिंग का लाइसेंस है, लेकिन उसने लाइसेंस की शर्तों और भंडारण नियमों का उल्लंघन करते हुए डायनामाइट अपने घर में रख लिया था। रिहायशी मकान में विस्फोटक सामग्री रखना पूरी तरह नियमों के खिलाफ है।
खतरे में थी रिहायशी क्षेत्र की सुरक्षा
थाना प्रभारी के अनुसार, इतनी बड़ी मात्रा में डायनामाइट घर में रखना आसपास रहने वाले लोगों की जान-माल के लिए गंभीर खतरा था। किसी भी छोटी चिंगारी या गलती से बड़ा हादसा हो सकता था। इसी वजह से पुलिस ने तत्काल छापेमारी कर पूरे विस्फोटक को जब्त किया।
BNS की धारा 288 में मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 288 के तहत मामला दर्ज किया है। यह धारा खतरनाक विस्फोटक पदार्थों के लापरवाहीपूर्वक भंडारण और जीवन-क्षति की संभावना से संबंधित मामलों में लगाई जाती है।
डायनामाइट आया कहां से, जांच जारी
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी मात्रा में डायनामाइट आखिर कहां से लाया गया, और क्या इसका इस्तेमाल किसी अवैध गतिविधि में किया जाना था।