सीएम मोहन यादव की सख्ती का असर, भ्रष्टाचार के आरोपी बैंक CEO को नहीं मिली राहत, जबलपुर हाई कोर्ट ने ठुकराई याचिका

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सीधी में औचक निरीक्षण के समय जनप्रतिनिधियों ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीएस धनवाल की कार्यप्रणाली को लेकर शिकायत की थी। इस पर उन्होंने धनवाल को निलंबित करने के निर्देश दिए थे। अपेक्स बैंक ने उन्हें बैंक की गड़बड़ियों, कर्मचारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने और जांच में असहयोग करने के आधार पर निलंबित कर दिया।

इस आदेश को उन्होंने जबलपुर हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए आदेश को स्थगित करने की मांग की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। बैंक अधिकारियों के अनुसार, याचिका पर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की पीठ ने गुरुवार को सुनवाई की।

धनवाल के अधिवक्ता ने निलंबन आदेश को स्थगित करने की मांग की, जिसका अपेक्स बैंक के वकील और उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने विरोध करते हुए कहा कि जवाब तैयार है, इसे पेश करने के बाद ही सुनवाई की जाए। इसे न्यायालय ने स्वीकार किया और स्थगन न देते हुए सुनवाई 31 मार्च 2026 को होगी।

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