कोरबा में 3 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित:अनियमितता पर औषधि विभाग की कार्रवाई, कई स्टोर्स को नोटिस जारी

कोरबा, कोरबा में औषधि विभाग ने कार्रवाई करते हुए तीन मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इन स्टोर्स पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के प्रतिबंधित नशीली दवाओं के व्यापार में अनियमितता पाई गई थी।

जिन मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, उनमें हरदी बाजार स्थित अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर्स, पाली स्थित जीके मेडिकल स्टोर्स और सोहागपुर स्थित गर्वित मेडिकल स्टोर्स शामिल हैं।

इन्हें पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनके जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए। निलंबन अवधि के दौरान ये फर्म दवाइयों का क्रय-विक्रय नहीं कर पाएंगे।

विभाग ने हाल ही में बालको स्थित मिश्रा मेडिकल स्टोर्स, ओम सांई मेडिकल गोढी, भैसमा स्थित मेनन मेडिकल, जायसवाल मेडिकल, मोनिशा मेडिकल स्टोर्स, प्रिशा मेडिकल ढेलवाडीह और छुरी स्थित मारुति मेडिकल स्टोर्स की भी जांच की थी।

इन सभी को क्रय-विक्रय अभिलेखों में अनियमितता पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। अन्य फर्मों के जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई प्रस्तावित है।

बिना प्रिस्क्रिप्शन नशीली दवाओं की बिक्री पर सख्ती

औषधि नियमों के अनुसार, नशे के रूप में दुरुपयोग होने वाली दवाइयों को बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित है। कोरबा जिले के सभी ब्लॉकों में नशीली दवाओं के अवैध विक्रय को नियंत्रित करने के लिए औषधि विभाग और पुलिस विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी।

सैंपल जांच के लिए रायपुर लैब भेजे गए

निरीक्षण के दौरान कोसबाड़ी, मड़वारानी और ढेलवाडीह कटघोरा स्थित मेडिकल स्टोर्स से दवाइयों के नमूने भी एकत्र किए गए हैं। इन नमूनों को परीक्षण के लिए राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया है। जांच परिणामों के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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