बालोद। जिला परिवहन कार्यालय द्वारा जिले में संचालित स्कूल बस, वाहनों की जाँच एवं वाहन चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जिसके अंतर्गत 21 बसों पर कमियां पाए जाने पर नियमानुसार 15 हजार 500 रूपये की ई-चालान की कार्रवाई की गई। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि 21 जून को जिले के यातायात पुलिस एवं जिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा स्कूल, काॅलेज बसों की जांच एवं वाहन चालकों के नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण कार्यवाही की गई।
उक्त जांच शिविर में स्कूल, कॉलेज प्रबंधन द्वारा 48 बसों को जांच हेतु उपलब्ध कराया गया। जाँच कार्यवाही के दौरान सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली एवं परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार अनुसार बसों के लिए निर्धारित मापदंड अनुरूप वाहन की तकनीकी जांच के साथ-साथ परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदुषण प्रमाण पत्र, टैक्स भुगतान, स्पीडगर्वनर, सीसीटीव्ही कैमरा, जीपीएस एवं अन्य सुरक्षा मापदण्ड प्राथमिक उपचार पेटी एवं अधिनशामक यंत्र आदि जाँच की गई। उन्होंने बताया कि उक्त बसों में से 21 बसों पर कमियां पाए जाने पर नियमानुसार 15 हजार 500 रूपये की ई-चालान कार्यवाही की गई है। इसके साथ ही 03 बसों में फिटनेस वैधता समाप्त होनेे पर जप्ती की कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि जिन संचालकों के द्वारा उक्त जांच शिविर में बसों को जांच हेतु उपस्थित नही कराया गया है। ऐसे स्कूल, कॉलेज के संचालक को नोटिस जारी कर 02 दिवस के अंतर्गत बसो की जांच हेतु उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके साथ ही उक्त संचालक द्वारा बसों को जाँच हेतु उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित वाहन संचालकों के विरूद्ध जिला परिवहन कार्यालय बालोद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही हेतु नोटिस की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 43 चालक, परिचालकों के नेत्र एवं स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया है। जिसमें से 08 वाहन चालक को नेत्र से संबंधित सामान्य परेशानी परिलक्षित होने पर संबंधित को चश्मा लगाने हेतु निर्देश जारी किया गया है। इस दौरान जिला परिवहन अधिकारी योगेश कुमार भंडारी, उड़नदस्त अधिकारी शशिकांत बंजारे, रवि ठाकुर, रमाकांत ठाकुर, जयप्रकाश साहू, तुकेश साहू, नेत्ररोग विशेषज्ञ डॉ. लक्ष्मीनारायण वर्मा, नेत्र सहायक अधिकारी चन्द्रप्रकाश मिरी, मुकेश कुमार साहू एवं यातायात विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।