दो कंपनियों के संचालकों को बनाया आरोपी:वेयरहाउस की खरीद में स्टांप ड्यूटी चोरी, ईओडब्ल्यू में केस

ग्राम उदयपुरा, तहसील व जिला सीहोर स्थित भूमि और वेयरहाउस की बिक्री में अनियमितताओं के मामले में ईओडब्ल्यू ने जांच के बाद एफआईआर दर्ज की है। संपत्ति का बाजार मूल्य और वेयरहाउस का क्षेत्रफल कम दिखाकर स्टांप ड्यूटी व पंजीयन शुल्क की चोरी की गई। इससे शासन को करीब 24.19 लाख रुपए के राजस्व नुकसान का आकलन किया गया है।

ईओडब्ल्यू ने डॉ. रमन गोवर्धन अरोरा, प्रॉपराइटर/डायरेक्टर, मेसर्स कॉमकाक्स कमोडिटी एंड इंस्पेक्शंस प्रा.लि., सुरेश प्रसाद कौशल, प्रॉपराइटर, मेसर्स दर्पण रायपुर और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू के अनुसार वर्ष 2019 में यह संपत्ति यूको बैंक, शाखा मालवीय नगर भोपाल ने सरफेसी अधिनियम के तहत 1.80 करोड़ रुपए में नीलाम की थी।

तब 1.320 हेक्टेयर भूमि और 2768.38 वर्ग मीटर वेयरहाउस दर्ज था और बाजार मूल्य 4.98 करोड़ रुपए दर्शाया गया था। जांच में सामने आया कि 2021 में उसी संपत्ति को गलत दस्तावेजों के आधार पर दो बिक्री पत्रों से 96.51 लाख रुपए में बेचा गया। वेयरहाउस का क्षेत्रफल भी जानबूझकर कम दिखाया गया।

कम अदा की स्टांप ड्यूटी,पंजीयन शुल्क ईओडब्ल्यू को 2023 में इस संबंध में शिकायत मिली थी। दस्तावेजों का सत्यापन, पंजीयन विभाग से अभिलेखों का परीक्षण और स्थल निरीक्षण करवाया गया। जांच में सामने आया कि पंजीयन के समय पहले के विक्रय पत्र का उल्लेख नहीं किया गया। कार्रवाई में यह साबित हुआ कि स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क कम चुकाया गया।

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