भोपाल | शादी के सीजन को देखते हुए खाद्य विभाग ने शहर के सभी मैरिज गार्डन संचालकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि अब किसी भी शादी या अन्य कार्यक्रम में केवल वही रसोइया भोजन तैयार कर सकेगा, जिसके पास वैध फूड लाइसेंस होगा।
उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर बिना लाइसेंस रसोइया और केटरिंग यूनिट संचालित पाई गई हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए विभाग ने नियम और कड़े कर दिए हैं। सभी मैरिज गार्डन संचालकों को लिखित रूप में सूचना दी जा रही है, ताकि नियमों की स्पष्ट जानकारी सभी को मिल सके।
निर्देशों के अनुसार, नोटिस जारी होने के बाद यदि किसी मैरिज गार्डन में बिना लाइसेंस भोजन बनवाते पाया गया तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में जुर्माना, कार्यक्रम रद्द करना तथा आवश्यकता पड़ने पर मैरिज गार्डन को सील करना भी शामिल है।
खाद्य विभाग ने सभी संचालकों से अपील की है कि वे प्रत्येक कार्यक्रम से पहले अपने रसोइयों के लाइसेंस एवं संबंधित दस्तावेज अनिवार्य रूप से तैयार रखें, ताकि खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।