इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो गया चालू, आयकर विभाग ने ITR-1 और ITR-4 के यूटिलिटीज किए अपलोड

नई दिल्ली: आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-4 के लिए एक्सेल यूटिलिटीज जारी कर दिया हे। मतलब कि अब करदाता इस वर्ष के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना शुरू कर सकते हैं।

आयकर विभाग ने दी है जानकारी

आयकर विभाग ने 15 मई 2026 की सुबह 07:38 बजे एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। आयकर विभाग के ट्वीट में लिखा है- "करदाता ध्यान दें!
AY 2026-27 के लिए ITR-1 और ITR-4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी और ऑनलाइन फाइलिंग एनेबल कर दी गई है और अब करदाताओं के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है।"

अब भर सकते हैं अपना आईटीआर

आयकर कानून के जानकार और इनकम टैक्स कंसल्टिंग फर्म Ravi Rajan & Co. LLP, Delhi के टैक्सेशन पार्टनर CA सी. कमलेश कुमार ने बताया कि कुछ सप्ताह पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन फॉर्मों को जारी किया था। इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। अब उसकी यूटिलिटी अपलोड कर दी गई है। मतलब कि अब ये फॉर्म लाइव हो गए हैं। अब करदाता अपना रिटर्न भर कर जमा कर सकते हैं। चाहे तो करदाता इन यूटिलिटीज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं।

क्या है आईटीआर

आयकर रिटर्न (ITR) एक फॉर्म है जिसके माध्यम से करदाता अपनी आय, कटौतियों और कर देयता को आयकर विभाग के सामने उजागर करते हैं। इसे हर वित्तीय वर्ष की 31 जुलाई तक दाखिल करना अनिवार्य है। वर्तमान में सात अलग-अलग ITR फॉर्म्स हैं (ITR-1 से ITR-7) और लागू फॉर्म करदाता की श्रेणी, आय की प्रकृति और आय के स्तर के आधार पर भिन्न होता है। इस समय आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के यूटिलिटीज लाइव हुए हैं।

किनके लिए हैं ये फॉर्म

आईटीआर-1 फॉर्म को सरल या सहज भी कहते हैं। यह फॉर्म वेतनभोगियों के लिए होता है। आईटीआर-4 फॉर्म छोटे कारोबारी या फिर प्रोफेशनल के लिए होता है।

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