करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की करीब 30,000 करोड़ रुपये ($3.5 से $4 बिलियन) की संपत्ति और आरके फैमिली ट्रस्ट को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद अब एक बार फिर चर्चा में है। लंबे समय से कानूनी लड़ाई में उलझे कपूर परिवार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि विवाद को बातचीत और आपसी सहमति के जरिए सुलझाया जा सकता है। कोर्ट ने संजय कपूर की मां रानी कपूर और पत्नी प्रिया कपूर के बीच चल रही मध्यस्थता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मध्यस्थ की ओर से दाखिल शुरुआती मध्यस्थता रिपोर्ट पर गौर किया। पीठ ने कहा, ‘हमने देखा है कि अबतक मध्यस्थता की प्रक्रिया छह सत्रों में हुई है। मध्यस्थ ने परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत की है। हमें यह जानकर खुशी है कि मध्यस्थता काफी संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रही है। हमें इस बात से भी खुशी है कि सभी पक्ष सहयोग कर रहे हैं।’
मध्यस्थता की अवधि को 2 नवंबर तक जारी रखने की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बातचीत की प्रक्रिया अब तक संतोषजनक तरीके से आगे बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आरके फैमिली ट्रस्ट से जुड़े विवाद में मध्यस्थता की अवधि को 2 नवंबर तक जारी रखने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता से जुड़ी रिपोर्ट देखने के बाद हमें पूरा भरोसा है कि सभी पक्ष एक सकारात्मक समाधान के काफी करीब हैं।
मध्यस्थ की फीस का भुगतान आरके फैमिली ट्रस्ट की ओर से
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मध्यस्थ की फीस का भुगतान आरके फैमिली ट्रस्ट की ओर से किया जाए। अगर मध्यस्थता सफल नहीं होती है तो सभी पक्षों को कानून के अनुसार आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन कोर्ट ने उम्मीद जताई कि ऐसी स्थिति आने से पहले ही विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म कर लिया जाएगा।
करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान कपूर के अधिकारों को लेकर सवाल
दरअसल, यह पूरा विवाद बिजनेसमैन संजय कपूर की संपत्ति और आरके फैमिली ट्रस्ट को लेकर है। संजय कपूर का जून 2025 में निधन हो गया था। उनके निधन के बाद उनकी करीब 30 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति और व्यापारिक हिस्सेदारी को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच विवाद शुरू हो गया। इस मामले में संजय कपूर की मां रानी कपूर, उनकी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर और उनकी पहली पत्नी करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान कपूर के अधिकारों को लेकर सवाल उठे।
संपत्ति के अधिकार को लेकर विवाद
संजय कपूर और करिश्मा कपूर की शादी साल 2003 में हुई थी। दोनों साल 2016 में अलग हो गए थे। दोनों के दो बच्चे हैं, समायरा और कियान। संजय कपूर ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए कई आर्थिक व्यवस्थाएं की थीं। वहीं, संजय कपूर के निधन के बाद उनकी दूसरी पत्नी प्रिया कपूर और बच्चों के बीच संपत्ति के अधिकार को लेकर विवाद सामने आया।
उन्होंने आरोप लगाया कि यह ट्रस्ट सही नहीं
विवाद का केंद्र आरके फैमिली ट्रस्ट है, जिसे साल 2017 में बनाया गया था। रानी कपूर का आरोप है कि इस ट्रस्ट को उनकी जानकारी और सहमति के बिना बनाया गया और परिवार की संपत्तियों को इसमें शामिल कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह ट्रस्ट सही नहीं है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
प्रिया कपूर ने आरोप लगाया था कि ट्रस्ट के कामकाज में हस्तक्षेप
दूसरी ओर, प्रिया कपूर का कहना है कि ट्रस्ट नियमों के मुताबिक बनाया गया था और इसके जरिए लाभार्थियों के हितों की सुरक्षा की जा रही है। उन्होंने रानी कपूर को ट्रस्ट के न्यासी पद से हटाने का नोटिस भी जारी किया था। प्रिया कपूर ने आरोप लगाया था कि ट्रस्ट के कामकाज में हस्तक्षेप किया जा रहा है और इससे लाभार्थियों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
दोनों पक्षों के बीच समाधान निकालने के लिए मध्यस्थता का रास्ता
मामला बढ़ने के बाद यह विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच समाधान निकालने के लिए मध्यस्थता का रास्ता चुना। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को इस मामले में मध्यस्थ नियुक्त किया था।
‘संबंधित पक्षों को खुले मन और दिल से मध्यस्थ के पास जाना चाहिए’
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि मध्यस्थ ने दो नवंबर तक मध्यस्थता के लिए समय देने का अनुरोध किया है। पीठ ने कहा, ‘संबंधित पक्षों को खुले मन और दिल से मध्यस्थ के पास जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे किसी लंबे कानूनी विवाद में न फंसें। मध्यस्थता को बढ़ने दें, हम एक और रिपोर्ट का इंतजार करेंगे।’
मध्यस्थ की फीस का भुगतान आर.के. फैमिली ट्रस्ट से
न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया कि मध्यस्थ की फीस का भुगतान आर.के. फैमिली ट्रस्ट से किया जाए और इस संबंध में आगे कोई बहस नहीं होनी चाहिए। पीठ ने संबंधित पक्षों से कहा, ‘अगर मध्यस्थता विफल हो जाती है, तो हम आप सभी को कानून के अनुसार आगे बढ़ने की अनुमति देंगे, लेकिन ऐसा दिन न आने दें।’
मुकदमे पर प्रिया कपूर और अन्य से जवाब मांगा
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद में मध्यस्थ के तौर पर काम करने के लिए भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ को नियुक्त किया था। कोर्ट ने 27 अप्रैल को संजय कपूर की मां की ओर से दायर उस मुकदमे पर प्रिया कपूर और अन्य से जवाब मांगा, जिसमें फैमिली ट्रस्ट को ‘अमान्य’ घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने संबंधित पक्षों से फैमिली ट्रस्ट से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का रास्ता तलाशने को भी कहा था।
12 जून, 2025 को संजय कपूर का निधन
इंग्लैंड में पोलो मैच के दौरान गिर जाने के बाद 12 जून, 2025 को संजय कपूर का निधन हो गया था। बताया जा रहा है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों की ओर से अपने दिवंगत पिता की कथित वसीयत की प्रामाणिकता को चुनौती देने वाली एक याचिका भी दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है, जिसमें बच्चों ने प्रिया कपूर पर लालची होने का आरोप लगाया है।