दस्तावेज ले जाना जरूरी नहीं, मप्र के 10 टोल:20 किमी के दायरे में टोल तो ऑनलाइन बनेगा लोकल पास

भोपाल, राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा से 20 किमी के दायरे में रहने वाले लोगों को कागजी दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। पात्र निजी वाहन मालिक ‘राजमार्ग यात्रा’ मोबाइल ऐप से ऑनलाइन लोकल पास बनवा सकेंगे। एनएचएआई ने देश के 121 टोल प्लाजा पर यह सुविधा शुरू की है।

दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन रोड-II स्थित मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा पर लागू थी। मप्र में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, छिंदवाड़ा और हरदा रूट के 10 टोल पहले चरण में शामिल किए गए हैं।

20 किमी का पता भी ऑनलाइन जांचेगा सिस्टम

टोल प्लाजा से 20 किमी की परिधि में पंजीकृत पते वाले गैर-व्यावसायिक यानी निजी वाहन मालिक इस सुविधा के पात्र होंगे। आवेदन के दौरान पता, वाहन के दस्तावेज और फास्टैग लिंकिंग का सत्यापन डिजीलॉकर और वाहन पोर्टल के डेटा से ऑटोमैटिक होगा।

जीआईएस तकनीक से यह भी जांचा जाएगा कि आवेदक का पता टोल से 20 किमी के भीतर है या नहीं। मासिक पास एक्टिव होने के बाद संबंधित टोल प्लाजा से महीनेभर असीमित बार आवागमन किया जा सकेगा। हालांकि पास नि:शुल्क नहीं होगा। इसके लिए पहले की तरह निर्धारित मासिक शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा।

मप्र के ये 10 टोल प्लाजा शामिल

  • छेगांव माखन टोल प्लाजा- खंडवा
  • चिखलीकला टोल प्लाजा- सौंसर, छिंदवाड़ा केलवद टोल
  • प्लाजा- छिंदवाड़ा {कचनारिया टोल प्लाजा- श्यामपुर, सीहोर
  • कुंडी टोल प्लाजा- टिमरनी, हरदा
  • मंडवाड़ा टोल प्लाजा- धरमपुरी, धार पटरिया
  • गोयल टोल प्लाजा- आष्टा, सीहोर
  • शाहपुरा टोल प्लाजा- शाहपुरा-भिटोनी
  • सोनकच्छ टोल प्लाजा- सोनकच्छ, देवास
  • विशनखेड़ा टोल प्लाजा- औबेदुल्लागंज
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