‘3 दिन में हटाएं प्रतिबंधित भट्ठियां, वरना होगी तालाबंदी’: भोपाल में मोबाइल कोर्ट का बड़ा एक्शन, लगाया 91 हजार का जुर्माना

भोपाल । नगर निगम ने बुधवार को आइएसबीटी क्षेत्र में मोबाइल कोर्ट लगाकर कोचिंग संस्थानों, रेस्टोरेंट, होटल और अस्पतालों में जांच की। कार्रवाई के दौरान कई प्रतिष्ठानों के सामने सड़क पर अतिक्रमण और गंदगी मिली।

निगम के अमले ने प्रतिष्ठानों के बाहर की व्यवस्थाओं के साथ होटल और रेस्टोरेंट के किचन की भी जांच की और खाद्य सामग्री की स्थिति देखी।

तीन दिन की मोहलत दी

निरीक्षण के दौरान कुछ होटलों में खाद्य सामग्री बनाने के लिए प्रतिबंधित भट्ठियां संचालित मिलीं। मोबाइल कोर्ट के मजिस्ट्रेट और निगम के अधिकारियों ने संबंधित संचालकों को भट्ठियां हटाने के लिए तीन दिन का समय दिया है। जांच के दौरान कुछ प्रतिष्ठानों में एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री भी मिली।
निगम के अमले ने ऐसी सामग्री के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। वहीं, सड़क और सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण तथा गंदगी मिलने पर मौके पर ही चालानी कार्रवाई की गई।

91 हजार जुर्माना लगाया

अभियान के दौरान कुल 24 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें 11 प्रतिष्ठानों के मौके पर ही मोबाइल कोर्ट के माध्यम से चालान बनाए गए और उनसे 91 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया।
वहीं, 13 प्रतिष्ठानों के कोर्ट चालान तैयार किए गए हैं, जिन पर आगे न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी।
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