भोपाल के बड़े तालाब पर चला बुलडोजर, एफटीएल से 50 मीटर दायरे में अवैध मैरिज गार्डन की बाउंड्रीवाल और शेड ध्वस्त

भोपाल। शहर की लाइफ लाइन बड़ा तालाब के एफटीएल से 50 मीटर दायरे में पसरे अतिक्रमणों पर नगर निगम और जिला प्रशासन के अमले ने लगातार दूसरे दिन भी कार्रवाई की। यहां पर भूमि स्वामी ने मैरिज गार्डन बनाने के लिए बाउंड्रीवाल का निर्माण किया था, जो कि अमले द्वारा चिह्नित की गई थी। इस पर बुधवार को कार्रवाई शुरू की गई थी, जो कि गुरुवार को भी जारी रही।

गुरुवार को तोड़ा जाएगा बाकी हिस्सा

  • जानकारी के अनुसार राजस्व, नगर निगम, वन व टीएंडसीपी के अमले ने फरवरी में सीमांकन करते हुए बड़े तालाब के एफटीएल से 50 मीटर दायरे में पसरे करीब 220 अवैध निर्माणों को लाल निशान लगाकर चिह्नित किया था। इनमें भूमि स्वामी शकील अहमद के द्वारा 50 मीटर दायरे में स्थित जमीन पर अवैध रूप से मैरिज गार्डन बनाने के लिए बाउंड्रीवाल खड़ी की गई थी।
  • इस पर नगर निगम के अतिक्रमण अमले ने बुधवार को बुलडोजर चलाकर तोड़ने की कार्रवाई शुरू की थी, जो कि गुरुवार को भी जारी रही। इस दौरान मैरिज गार्डन की बाउंड्रीवाल और शेड को ध्वस्त कर दिया। नगर निगम के उपायुक्त भुवन गुप्ता ने बताया कि खानूगांव में बड़ा तालाब के 50 मीटर दायरे में बनाई गई अवैध बाउंड्रीवाल को तोड़ा गया है, जबकि अन्य हिस्से को गुरुवार को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।
  • एनजीटी ने दिया है तीन सप्ताह का समय

    बड़े तालाब को लेकर 29 जुलाई को एनजीटी में सुनवाई हुई थी, जिसमें एफटीएल से 50 मीटर दायरे में बचे 72 अतिक्रमणों को हटाने के लिए एनजीटी ने जिला प्रशासन को तीन सप्ताह का अंतिम समय दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया था कि निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित एसडीएम और तहसीलदार व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। एनजीटी में इस मामले को लेकर अगली सुनवाई अब 31 अगस्त को रखी गई है।

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