मध्य प्रदेश में विशेष जमा खातों में जमा राशि पर ढाई प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से मिलेगा ब्याज

भोपाल। निगम, मंडल, स्थानीय निकाय, नगरीय एवं ग्रामीण प्राधिकरण तथा सोसाइटियों द्वारा कोषालयों में संधारित किए जाने वाले विशेष जमा खातों की राशि पर ढाई प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। यह ब्याज छह माह के अंतराल पर देय होगा। किसी भी परिस्थिति में ब्याज पर ब्याज नहीं दिया जाएगा।

ब्याज को मूलधन की राशि से अलग कर गणना की जाएगी। यह ब्याज केवल संबंधित संस्थान के स्वयं के स्रोतों से प्राप्त एवं जमा की गई राशियों पर ही दिया जाएगा। वित्त विभाग ने इसके संबंध में सोमवार को दिशानिर्देश जारी किए।विभागीय अधिकारियों ने बताया कि राशि की जमा अवधि 30 दिन से कम रहती है तो ब्याज नहीं मिलेगा। केंद्रीय अथवा राज्य सरकार की संचित निधि से प्राप्त किसी भी राशि या योजना के फंड पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

राशि जमा करते समय संस्थान के प्रधिकारी को यह प्रमाणीकरण देना अनिवार्य होगा कि जमा की जा रही राशि का स्रोत राज्य या केंद्र की संचित निधि नहीं है।

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