भोपाल। भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति प्रकरण में सैफ अली खान, शर्मिला टैगोर (पटौदी), सबाह अली खान, सोहा अली खान तथा सबीहा सुल्तान को नवाब भोपाल की संपत्तियों का परिवारजन मानते हुए नोटिस जारी किए थे। वहीं इन सभी ने शत्रु संपत्ति मामले में हाईकोर्ट जबलपुर में भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन को पक्षकार बनाकर याचिकाएं दायर की थीं।
सैफ अली खान एवं अन्य परिवारजनों से नवाब भोपाल की निजी संपत्तियों से संबंधित 29 अप्रैल 1949 को तत्कालीन अधिकारी वीपी मेनन द्वारा हस्ताक्षरित मूल नक्शा, 30 अप्रैल 1949 का मूल मर्जर एग्रीमेंट तथा एक जून 1949 से पूर्व तैयार नवाब भोपाल की व्यक्तिगत संपत्तियों की मूल सूची सार्वजनिक कराई जाए।
स्थिति स्पष्ट करने के लिए दस्तावेज जरूरी
यह मांग समाजसेवी अमिताभ अग्निहोत्री ने भोपाल रियासत की कथित शत्रु संपत्ति मामले में एडीएम सुमित कुमार पांडे को ज्ञापन सौंपते हुए की है। उनका कहना है कि भोपाल रियासत की शत्रु संपत्ति की निष्पक्ष जांच और वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए ये दस्तावेज अत्यंत आवश्यक हैं।
शत्रु संपत्ति प्रकरण में कस्टोडियन विभाग ने 2014 और 2015 में सैफ अली खान को नोटिस जारी किए थे और हाईकोर्ट जबलपुर में दायर याचिकाओं पर 13 दिसंबर 2024 को फैसला भारत सरकार के पक्ष में आया था।