कोण्डागांव। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव गायत्री साय के नेतृत्व में प्रतिधारक अधिवक्ता सुरेंद्र भट्ट एवं अधिकार मित्र लोकेश यादव रंजन बैध के द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों के अधिकारों और विद्यार्थियों को विधिक रूप से जागरूक बनाना, उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी प्रदान करना, कानून के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना, साइबर अपराधों एवं सामाजिक कुरीतियों से बचाव के प्रति सजग करना तथा उन्हें जिम्मेदार, सुरक्षित एवं जागरूक नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना था।
शिविर में प्रतिधारक अधिवक्ता सुरेंद्र भट्ट द्वारा विद्यार्थियों को भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, निःशुल्क विधिक सहायता, बाल अधिकार, पॉक्सो अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, महिला सुरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव, सोशल मीडिया के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग, नशामुक्ति, सड़क सुरक्षा तथा विभिन्न जनकल्याणकारी कानूनों के संबंध में सरल एवं व्यवहारिक जानकारी प्रदान की गई।
साथ ही अधिकार मित्र द्वारा विद्यार्थियों को साइबर ठगी, फर्जी कॉल, ओटीपी एवं बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाव, यातायात नियमों के पालन, अपराधों की रोकथाम तथा कानून के प्रति जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बनने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को यह भी समझाया गया कि सोशल मीडिया का उपयोग सदैव सावधानीपूर्वक करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।
कार्यक्रम का समापन में विद्यालय परिवार द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए किया गया। अंत में विद्यार्थियों से अपील की गई कि वे कार्यक्रम में प्राप्त विधिक जानकारी को अपने परिवार एवं समाज तक पहुँचाएँ तथा कानून का पालन करते हुए एक जागरूक, जिम्मेदार एवं संवेदनशील नागरिक बनने का संकल्प लें।