1 रुपये का भी बोनस पड़ेगा भारी
गिफ्ट के रूप में अगर कंपनी की ओर से बोनस मिला है, तो वह पूरी तरह इनकम टैक्स के दायरे में आता है। इस पर कोई छूट नहीं होती। बोनस के रूप में मिली रकम को नियमित वेतन के रूप में देखा जाता है। ऐसे में यह रकम टैक्सेबल होती है। यहां तक कि दिवाली गिफ्ट के रूप में अगर एक रुपया भी नकद मिला है तो वह भी इनकम टैक्स के दायरे में आएगा।