यात्रीगण ध्यान दें! ट्रेन में सामान चोरी तो रेलवे की है जिम्मेदारी! बैग चोरी हुआ था, अब मिलेंगे 4.7 लाख

नई दिल्ली : यात्रीगण ध्यान दें! अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। सफर करते वक्त आपकी भी नजर ऐसे संदेशों पर कभी न कभी जरूर पड़ी होगी। लेकिन अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और ऐहतियात के बाद भी सामान चोरी हो गया तो जिम्मेदारी रेलवे की है। ये फैसला है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमिशन यानी NCDRC का। दुर्ग के एक यात्री का बैग चोरी हो गया था। कमिशन ने अब रेलवे को आदेश दिया है कि वह यात्री को 4.7 लाख रुपये बतौर मुआवजा दे।

एनसीडीआरसी ने अपने आदेश में कहा कि यात्री ने अपने सामान की सुरक्षा के लिए ऐहतियात बरते लेकिन टीटीई आरक्षित बोगी में 'बाहरियों' की एंट्री रोकने की अपनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रहे। घटना मई 2017 की अमरकंटक एक्सप्रेस का है।

मामला मई 2017 का है जब दिलीप कुमार चतुर्वेदी अपने परिवार के साथ कटनी से दुर्ग की यात्रा कर रहे थे। उनका आरोप है कि सुबह करीब ढाई बजे उनके स्लीपर कोच से सामान चोरी हो गया। इसमें नकदी और अन्य कीमती सामान सहित करीब साढ़े नौ लाख रुपये का नुकसान हुआ था। उन्होंने रेलवे पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई और दुर्ग जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।

जिला आयोग ने साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जीएम, दुर्ग स्टेशन मास्टर और बिलासपुर जीआरपी थाना प्रभारी को मुआवजा देने का आदेश दिया। लेकिन रेलवे ने राज्य आयोग में अपील की और जिला आयोग के आदेश को चुनौती दी। राज्य आयोग ने जिला आयोग का फैसला पलट दिया।

इसके बाद चतुर्वेदी ने एनसीडीआरसी में पुनरीक्षण याचिका दायर की। उनका कहना था कि टीटीई और रेलवे पुलिस कर्मचारियों की लापरवाही के कारण 'अनधिकृत व्यक्तियों' को आरक्षित डिब्बे में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। उनके वकील ने दलील दी कि चोरी हुआ सामान विधिवत रूप से जंजीर से बंधा हुआ था और लापरवाही के मामले में धारा 100 का बचाव नहीं किया जा सकता।

रेलवे ने तर्क दिया कि रेलवे अधिनियम की धारा 100 के तहत, उसके प्रशासन को नुकसान, नष्ट होने या खराब होने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि किसी रेलवे कर्मचारी ने सामान बुक न किया हो और रसीद न दी हो। लेकिन एनसीडीआरसी ने रेलवे की दलील को खारिज करते हुए कहा कि रेलवे को आरक्षित डिब्बे में यात्रा करने वाले यात्रियों और उनके सामान की देखभाल की जिम्मेदारी बनती है।

एनसीडीआरसी ने अपने फैसले में कहा, '...यह निष्कर्ष निकाला गया है कि चोरी के लिए रेलवे उत्तरदायी है, और रेलवे अधिकारियों की लापरवाही के कारण याचिकाकर्ता (यात्री) को प्रदान की गई सेवा में कमी थी।' एनसीडीआरसी ने रेलवे पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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