14 लाख रुपये के PF क्लेम में 35 दिन की देरी, EPFO को लगा झटका, कंज्यूमर कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

नई दिल्ली: मुंबई कंज्यूमर कमीशन ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) को सेवा में कमी का दोषी ठहराया है। आयोग ने 14 लाख रुपये से ज्यादा के पीएफ क्लेम को तय समय में निपटाने में 35 दिन की देरी के मामले में ईपीएफओ को रिटायर्ड कर्मचारी को 6% सालाना ब्याज देने का आदेश दिया है।

बेसिन की एक शिपिंग कंपनी ‘फ्लीट मैरीटाइम सर्विसेज’ के पूर्व कर्मचारी ने आयोग में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने 19 अक्टूबर 2016 को अपने पीएफ क्लेम का आवेदन दिया था। नियम के अनुसार, ईपीएफओ को 20 दिनों के भीतर दावे का निपटारा करना होता है, लेकिन संस्थान ऐसा करने में विफल रहा।


EPFO ने क्या दलील दी?

EPFO ने अपनी सफाई में कहा कि कर्मचारी ने शुरुआती आवेदन के साथ आवश्यक संयुक्त घोषणा पत्र (Joint Declaration) संलग्न नहीं किया था। इसलिए, 7 नवंबर 2016 को उनका फॉर्म लौटा दिया गया था। संपूर्ण दस्तावेज 2 दिसंबर 2016 को मिले थे, जिसके बाद 14 दिसंबर 2016 को 20 दिनों की तय समयसीमा के भीतर दावा निपटा दिया गया था।

कमीशन ने EPFO की दलील क्यों नहीं मानी?

  • कंज्यूमर कमीशन ने ईपीएफओ की दलील को खारिज करते हुए कहा कि संगठन यह साबित नहीं कर सका कि 19 अक्टूबर 2016 को जमा किया गया क्लेम अधूरा था।
  • आयोग ने खास तौर पर इस बात पर गौर किया कि ईपीएफओ ने कोई लिखित अस्वीकृति पत्र या दस्तावेजों में कमी की सूचना पेश नहीं की।
  • ऐसे में आयोग ने माना कि ईपीएफओ को तय समय के भीतर क्लेम का निपटारा करना चाहिए था। आयोग के अनुसार, ऐसा नहीं करना ‘सेवा में कमी’ के दायरे में आता है।

35 दिन की देरी पर 6% ब्याज

कमीशन ने EPFO को 14,06,272 रुपये की पीएफ क्लेम राशि पर 35 दिनों की देरी के लिए 6% सालाना की दर से ब्याज देने का आदेश दिया है। ब्याज की अवधि 9 नवंबर 2016 से 13 दिसंबर 2016 तक मानी गई है। EPFO को आयोग के आदेश का पालन करने के लिए 45 दिनों का समय दिया गया है।


क्या है संयुक्त घोषणा पत्र?

संयुक्त घोषणा पत्र एक ऐसा आवेदन है, जिसे कर्मचारी और नियोक्ता मिलकर जमा करते हैं। इसका इस्तेमाल EPF में वास्तविक वेतन के आधार पर योगदान से जुड़ी जानकारी दर्ज कराने के लिए किया जाता है, खासकर तब जब योगदान 15,000 रुपये प्रति माह की वैधानिक वेतन सीमा के बजाय वास्तविक वेतन पर किया जाना हो।

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